गिरिडीह में अवैध खनन पर प्रहार, पुलिस और विभागीय टीम की संयुक्त कार्रवाई में चार कारोबारी गिरफ्तार

Giridih: जिले के हिरोडीह थाना क्षेत्र में अवैध खनन और खनिज भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं...

Giridih: जिले के हिरोडीह थाना क्षेत्र में अवैध खनन और खनिज भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं पर शिकंजा कस दिया है. हिरोडीह पुलिस और विभागीय टीम की संयुक्त छापेमारी में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. कार्रवाई के बाद इलाके में अवैध खनन कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न कांडों में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

  • राजा सिंह उर्फ राज रंजन सिंह, कोडरमा
  • मोहन सिंह उर्फ मदन मोहन सिंह, किसगो, हिरोडीह
  • रघु पासवान उर्फ अरविंद पासवान, किसगो, हिरोडीह
  • मुन्ना बास्के उर्फ मुन्ना विनय बास्के, अमझर, हिरोडीह के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार, चारों आरोपी लंबे समय से अवैध खनन एवं खनिज भंडारण के कारोबार में संलिप्त थे. इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता .BNS., झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन .JMMC. एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन .MMDR. एक्ट तथा झारखंड मिनरल स्टोरेज रूल के तहत मामला दर्ज किया गया था.

क्या है पूरा मामला

सूचना मिली थी कि हिरोडीह थाना क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के खनिजों का अवैध उत्खनन और भंडारण किया जा रहा है. इसके बाद पुलिस और विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम ने छापेमारी अभियान चलाया. जांच के दौरान कई दस्तावेजों में गड़बड़ी और अवैध गतिविधियों के प्रमाण मिलने के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस सूत्रों की मानें तो अवैध खनन के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई हो सकती है.

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अवैध खनन पर क्या कहते हैं नियम

अवैध खनन को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं. MMDR Act, माइंस एंड मिनरल्स, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, एक्ट के तहत बिना सरकारी अनुमति खनन करना, खनिजों का परिवहन या भंडारण करना दंडनीय अपराध है. दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माना, वाहन जब्ती और जेल की सजा तक का प्रावधान है.

झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन नियम

झारखंड में बालू, पत्थर और अन्य लघु खनिजों के उत्खनन के लिए वैध लीज, चालान और परिवहन परमिट जरूरी होता है. बिना दस्तावेज खनिज का परिवहन या भंडारण गैरकानूनी माना जाता है.

झारखंड स्टोरेज रूल

खनिजों का भंडारण करने के लिए विभागीय पंजीकरण और रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन होने पर स्टॉक जब्त करने और आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान है.

प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी

हिरोडीह पुलिस और विभागीय अधिकारियों ने साफ कहा है कि अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना वैध दस्तावेज खनन, परिवहन या स्टॉक करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सक्रिय अवैध खनन माफियाओं में दहशत का माहौल है. वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे अवैध खनन पर लगाम लगेगी.

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