रांची/दिल्ली: बोकारो के चर्चित तेतुलिया मौजा वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री करने के आरोपी राजवीर कंस्ट्रक्शन के विमल अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भी विमल अग्रवाल को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. अब विमल अग्रवाल के पास ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर नियमित जमानत याचिका दाखिल करने का विकल्प बचा है.सीआईडी ने इस मामले में इजहार हुसैन,अख्तर हुसैन एवं राजवीर कंस्ट्रक्श के निदेशक पुनीत अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.वहीं शैलेस सिंह एवं विमल अग्रवाल पर सीआईडी ने वारंट भी जारी किया है.लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा पीड़क कार्रवाई पर अंतरिम रोक के कारण सीआईडी ने दोनों को गिरफ्तार नहीं किया था.अब दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीआईडी द्वारा इनकी गिरफ्तारी की सम्भावना बढ़ गई है.


