News Desk:बीते दिन पूरे देश में होली का त्योहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया. इस दौरान कई बार जेब में रखे नोटों पर भी रंग लग जाता है. ऐसे नोट देखकर कई दुकानदार उन्हें लेने से मना कर देते हैं. लेकिन क्या रंग लगने के बाद नोट सच में इस्तेमाल में नहीं आएंगे? दरअसल, अगर नोट सही हालत में है और उसका नंबर साफ दिखाई दे रहा है, तो वह पूरी तरह मान्य होता है और उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

क्या कहते हैं नियम?
अगर होली खेलते समय नोट पर हल्का रंग लग जाए, तो उसे अमान्य नहीं माना जाता है. जब तक नोट का नंबर साफ दिखाई दे रहा है और वह फटा या बहुत ज्यादा खराब न हो, तब तक उसे इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे नोट लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता. अगर फिर भी कोई दुकानदार नोट लेने से इनकार करे, तो क्या करें?
कहां बदल सकते हैं रंग लगे नोट?
RBI के नियमों के अनुसार, अगर नोट पर रंग लग गया है या वह थोड़ा खराब हो गया है, तो आप उसे किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं. इसके लिए बैंक कोई चार्ज नहीं लेगा. और अगर कोई स्टाफ पैसे मांगता है, तो उसकी शिकायत भी की जा सकती है.
नोट बदलने की सीमा तय, एक बार में सिर्फ इतने नोट होंगे एक्सचेंज
RBI के नियमों के मुताबिक, बैंक में एक बार में सीमित संख्या में ही नोट बदले जा सकते हैं. आमतौर पर कोई भी व्यक्ति एक समय में अधिकतम 20 नोट बदल सकता है और उनकी कुल कीमत 5000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
बैंक नोट लेने से मना करे तो क्या करें?
अगर बैंक आपके कटे-फटे नोट बदलने से मना कर दे, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे में आप सीधे RBI की हेल्पलाइन नंबर 1440 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

