हत्या के दो मामलों में तीन दोषियों को उम्रकैद, अदालत ने लगाया 50-50 हजार रुपये का जुर्माना

Dhanbad: धनबाद सिविल कोर्ट ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कानून के...

Dhanbad: धनबाद सिविल कोर्ट ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कानून के सख्त रुख का परिचय दिया है.

दो अलग-अलग मामलों में सुनाई गई सजा

पहले मामले में सरायढेला थाना कांड संख्या 211/12 के तहत अभियुक्त प्रहलाद हाजरा उर्फ राधे और जगरनाथ हाजरा उर्फ लालू हाजरा को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. इसके अलावा प्रहलाद हाजरा को 27 आर्म्स एक्ट के तहत पांच वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राजीव कुमार उपाध्याय ने पक्ष रखा.

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वहीं दूसरे मामले में राजगंज थाना कांड संख्या 58/20 के अभियुक्त कुर्बान अंसारी को हत्या का दोषी करार देते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार ने पैरवी की. पुलिस की ओर से सही जांच, मजबूत साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है.

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