प्लॉट लेकर चुप्पी साधे सदस्यों को सोसाइटी का अल्टीमेटम : 15 दिनों में कराएं रजिस्ट्री और निर्माण, वरना रद्द होगा आवंटन

Ranchi : राजधानी के पॉश इलाके अशोक नगर की सर्विसेज हाउसिंग को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने मनमानी करने वाले और नियमों को...

सांकेतिक तस्वीर
Ranchi : राजधानी के पॉश इलाके अशोक नगर की सर्विसेज हाउसिंग को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने मनमानी करने वाले और नियमों को ताक पर रखने वाले सदस्यों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है. बार बार नोटिस और याद दिलाने के बावजूद प्लॉट आवंटन के बाद भी न तो जमीन की रजिस्ट्री (निबंधन) कराने वाले और न ही कोई निर्माण कार्य शुरू करने वाले कतिपय सदस्यों को सोसाइटी ने इस बार आर पार की चेतावनी दे दी है. सोसाइटी ने स्पष्ट कर दिया है कि उपविधि का उल्लंघन अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

उपविधि की कंडिका 45 ( पांच) का सरेआम उल्लंघन

सोसाइटी प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कई सदस्यों को पूर्व में भी व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजे गए थे, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी. प्लॉट आवंटित होने के बाद लंबे समय तक उसे खाली छोड़ना और रजिस्ट्री न कराना सोसाइटी के नियमों की कंडिका 45 (ट) का सीधा और पूर्णतः उल्लंघन है.

इन 3 सदस्यों पर गिरी गाज, मिला अंतिम मौका

सोसाइटी ने इस बार बकायदा नामजद सूची जारी कर इसे अंतिम स्मार घोषित किया है. रडार पर आएं प्रमुख नाम और उनके प्लॉट नंबर इस प्रकार हैं :
  • राजेश कुमार (प्लॉट संख्या 4-सी )
  • विनोद कुमार सिन्हा (प्लॉट संख्या 32-सी)
  • श्याम नारायण साहु (प्लॉट संख्या 205-सी)

15 दिनों की डेडलाइन

सोसाइटी ने इन सभी डिफाल्टर सदस्यों को सख्त हिदायत दी है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से 15 दिनों के भीतर हर हाल में सोसाइटी कार्यालय से संपर्क करें और निबंधन व निर्माण की प्रक्रिया शुरू करें. यदि इस तय समय सीमा के भीतर संबंधित सदस्य कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, तो सोसाइटी बगैर मौका दिए नियमानुसार उनके प्लॉट का आवंटन रद्द करने की अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर देगी.
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