पलामू : SDM ने 30 जून तक रामपुर गांव में लगाया निषेधाज्ञा

Palamu : एसडीएम सुलोचना मीणा ने रामपुर गांव में धारा 144 लगाते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. गांव चैनपुर थाना क्षेत्र...

Palamu : एसडीएम सुलोचना मीणा ने रामपुर गांव में धारा 144 लगाते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. गांव चैनपुर थाना क्षेत्र के अधीन है. एसडीएम ने ये कारवाई सांप्रदायिक बैठक और सोशल मीडिया में फैलायी जा रही अफवाहों के बाद की है. आदेश क्षेत्र में शांति और विधि व्यवस्था बनाएं रखने के लिए जारी किया गया है.
जिला प्रशासन की ओर से जानकारी दी गयी है कि रामपुर गांव में बीते दिनों जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई थी. जिसमें पांच लोग घायल हुए थे. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों की ओर से 17 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस इस मामले में मुख्य तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है. हालांकि, इस कानूनी कार्रवाई के बाद भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरीके अपवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है.

सोशल मीडिया के जरिये फैला रहे अपवाह

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोनों पक्षों के कुछ लोग इस घटना के बाद लगातार बैठकें कर रहे हैं. साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ व सांप्रदायिक संदेश, ऑडियो और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं. पुलिस को सूचना मिली थी कि आगामी 5 जून को गांव में फिर से एक पक्ष द्वारा बड़ी बैठक बुलाने की तैयारी की जा रही है. जिसमें करीब 500 से 700 लोगों के जुटने की संभावना है. इससे गांव में पुन किसी बड़ी अप्रिय घटना के घटने की आशंका पैदा हो गई है.

30 जून तक जारी रहेगा निषेधाज्ञा

​थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम सुलोचना मीणा ने एहतियात के तौर पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. इसके तहत अब रामपुर गांव में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ जुटने या समूह बनाकर चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी. सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों और संबंधित ग्रुप एडमिन पर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा गांव में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या लाठी लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा और रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी. यह निषेधाज्ञा आदेश 3 जून से 30 जून 2026 तक सख्ती से लागू रहेगा.

 

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