Ranchi : झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि SIR 2026 के तहत मतदाता गणना और मैपिंग के दौरान किसी भी मतदाता से कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा. निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाताओं को सिर्फ हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र और वर्तमान का रंगीन फोटो जमा करना है. ये बातें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी CEO के रवि कुमार ने कहीं. हाल के दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्टों में गणना चरण के दौरान दस्तावेज जमा करने की बात कही गई थी. जिस पर CEO ने स्थिति स्पष्ट की है.
बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म वितरित करेंगे
CEO कार्यालय ने बताया कि झारखंड की 2026 की मतदाता सूची में शामिल अधिकांश मतदाताओं को किसी भी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी. सिर्फ उन्हीं मतदाताओं से दस्तावेज मांगे जाएंगे, जिन्हें 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 के बीच नोटिस जारी किया जाएगा. बीएलओ घर घर जाकर प्री फिल्ड फॉर्म वितरित करेंगे. बीएलओ ही भरे हुए फॉर्म को एकत्र करेंगे. वहीं नए मतदाता बनने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे.
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