Ranchi: सेना की कब्जे वाली जमीन मामले में इडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. गवाह नहीं आने के कारण अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि तीन जुलाई निर्धारित की है. मामले में प्रदीप बागची सहित कई आरोपी हैं. आरोपी इम्तियाज अहमद व अफसर अली उपस्थित हुए. जबकि प्रदीप बागची फैयाज खान उर्फ फैयाज अहमद, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, सौरभ कुमार व अहमद ने केवल मंगलवार के लिए अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होने का आवेदन अदालत में दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
क्या है मामला
रांची के बड़गाईं अंचल के मोरहाबादी मौजा की 4.55 एकड़ सेना की कब्जे वाली रैयती जमीन की फर्जी तरीके से, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी बिजली बिल, फर्जी पोजेशनल लेटर दिखाकर दो-दो होल्डिंग लेने वाले फर्जी रैयत प्रदीप बागची के खिलाफ बरियातू थाने में जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज की थी. प्राथमिकी रांची नगर निगम के नगर आयुक्त के आदेश पर कर संग्रहकर्ता दिलीप शर्मा ने दर्ज कराई थी. उन्होंने दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि प्रदीप बागची ने जिस नाम व पता से संबंधित कागजात रांची नगर निगम में जमा किया था, वैसे सभी कागजात, नाम व पते जांच में फर्जी मिले हैं. कोर्ट ने बरियातू थाने को आदेश दिया था कि सेना की कब्जे वाली रैयती जमीन पर फर्जीवाड़ा में शामिल रांची के दो रजिस्ट्रार, नगर आयुक्त व अंचलाधिकारी सहित 10 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें. उसके बाद ही नगर निगम द्वारा उक्त प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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