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झारखंड पुलिस में बड़े पैमाने पर होगी पुलिसकर्मियों की प्रोन्नति, बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय, आदेश जारी

Ranchi : झारखंड पुलिस में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों को प्रोन्नति दी जायेगी. इसे लेकर बीते महीने आईजी मानवाधिकार पंकज कंबोज की...

झारखंड पुलिस

Ranchi : झारखंड पुलिस में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों को प्रोन्नति दी जायेगी. इसे लेकर बीते महीने आईजी मानवाधिकार पंकज कंबोज की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई थी. जिसमें यह निर्णय लिया गया है. झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी पत्र के अनुसार, आयुधिक हवलदार से आयुधिक अवर निरीक्षक (आयुधिक जमादार) के पद पर प्रोन्नति देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.

कुल 25 रिक्त पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई

झारखंड पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आयुधिक अवर निरीक्षक के कुल 51 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 25 पद रिक्त थे. इन 25 रिक्त पदों को भरने के लिए रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई पूरी की गई. जिसमें सामान्य कोटि के 16 पद, अनुसूचित जनजाति के छह पद और अनुसूचित जाति के तीन पद शामिल है. इन 25 रिक्तियों को भरने के लिए क्षेत्रीय चयन पर्षद द्वारा कुल 52 आयुधिक हवलदारों का मनोनयन केंद्रीय समिति को भेजा गया था. जिनके सेवा अभिलेखों और योग्यताओं पर विचार किया गया.

40 पुलिसकर्मी पाए गए योग्य, 12 उम्मीदवार हुए रेस से बाहर

केन्द्रीय चयन पर्षद ने सभी 52 उम्मीदवारों की सेवा पुस्तिकाओं और रिकॉर्ड की संवीक्षा की. समीक्षा के बाद कुल 40 कर्मियों को प्रोन्नति के लिए योग्य पाया गया। योग्य पाए गए प्रमुख पुलिसकर्मियों में विनोद दास, अर्जुन राम, विजय रजवार, मनोज कुमार, विवेक कुमार चौधरी, रमाशंकर रजक, परमा राम, रामबीर मोची, कमलेश राम, दुधेश्वर पासवान, जितेन्द्र प्रधान, शशिभूषण कुमार, अजय कुमार सिंह, अमरनाथ झा, रूपेश कुमार, संजय कुमार सिंह, वंशीधर बारिक, रूपेश गुरूंग, लखन कच्छप, रूबेनुस कुजूर रोशिता तिग्गा समेत कुल 40 नाम शामिल हैं. इनमें से कई कर्मियों की सेवा को 15 फरवरी 2021 से संपुष्ट मानते हुए प्रोन्नति के योग्य पाया गया है.

अयोग्य पाए जाने के कारण

चयन पर्षद ने कुल 12 आयुधिक हवलदारों को विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से अयोग्य घोषित किया है. सबीलुर रहमान खां (सामान्य कोटि) संपत्ति विवरणी अप्राप्त होने और विभागीय कार्रवाई लंबित रहने के कारण इन्हें अयोग्य ठहराया गया. इसके अलावा 11 अन्य कर्मी को पुलिस मैनुअल नियम भाग-3 के परिशिष्ट-41 के अनुसार, हवलदार कोटि में संपुष्टि के लिए 2 वर्ष की न्यूनतम कालावधि निर्धारित है. इन कर्मियों द्वारा आयुधिक हवलदार के पद पर 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं किए जाने के कारण इन्हें फिलहाल अयोग्य घोषित किया गया है.

जल्द जारी होगा अलग से आधिकारिक प्रोन्नति आदेश

पुलिस मुख्यालय (प्रोविजन) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में जारी किया गया यह विवरण केवल चयन पर्षद की बैठक का वृत्त है। इसे अंतिम प्रोन्नति आदेश न समझा जाए. केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा जो भी उम्मीदवार योग्य पाए गए हैं, उनके लिए बकायदा पदोन्नति का आधिकारिक आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा.

 

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