Ranchi: रांची नगर निगम ने शहर के सभी बड़े कचरा उत्पादकों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य कर दिया है नगर निगम ने कहा है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत आने वाले सभी बड़े संस्थान, आवासीय परिसर, अस्पताल, होटल, शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब पोर्टल पर निबंधन कराएं. नगर निगम के अनुसार, जिन संस्थानों का निर्मित क्षेत्रफल 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक है, या प्रतिदिन 40 हजार लीटर से अधिक पानी की खपत होती है, या रोजाना 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस कचरा निकलता है, उन्हें बड़े कचरा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाएगा.
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नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी संस्थानों को SWM सीपीसीबी पोर्टल पर निबंधन कराना अनिवार्य है. इस पोर्टल के माध्यम से इन संस्थानों द्वारा उत्पन्न कचरे के निष्पादन, स्रोत पर अलग-अलग संग्रह, प्रसंस्करण और नियमों के अनुपालन की निगरानी की जाएगी. रांची नगर निगम ने सभी संबंधित संस्थानों से जल्द से जल्द पोर्टल पर निबंधन कराने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है. नगर निगम ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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