Bihar: पटना के चर्चित शिक्षक खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स समेत छह आरोपियों की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी. बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा अदालत में अधूरी केस डायरी प्रस्तुत किए जाने के कारण मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई.
अदालत ने मांगी पूरी केस डायरी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि पुलिस की ओर से दाखिल की गई केस डायरी पूर्ण नहीं है. इसके बाद अदालत ने पुलिस को पूरी केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसी वजह से खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर भी सुनवाई नहीं हो सकी. अब मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी. तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी.

केस डायरी में क्या है दावा?
सूत्रों के अनुसार, पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी में उल्लेख किया गया है कि गोलीबारी आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) में नहीं की गई थी. पुलिस का दावा है कि कथित तौर पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से खान सर के निर्देश पर उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा फायरिंग की गई थी. हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा.
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रौशन आनंद पक्ष के दो आरोपियों को मिली राहत
इसी मामले में रौशन आनंद पक्ष से जुड़े अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका पर भी गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों की जमानत मंजूर कर ली. रौशन आनंद के वकील ने बताया कि अभिषेक और गौरव को बिना किसी विशेष शर्त के बेल दी गई है. बेल बॉन्ड और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद दोनों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा. अब सभी की नजरें 27 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत इस मामले में आगे का निर्णय ले सकती है.


