Ranchi: झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने जानकारी दी है, कि मानसून अवधि के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक राज्य की नदियों से बालू का खनन और उठाव पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. यह निर्णय सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन-2016, एन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन-2020 तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है.
आम लोगों और निर्माण एजेंसियों से अधिकृत स्टॉक यार्डों से ही बालू खरीदने की अपील
वहीं विभाग के अनुसार, प्रतिबंध अवधि में निर्माण कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए धनबाद जिले के 13 अधिकृत बालू स्टॉक यार्ड एवं प्रोसेसिंग यूनिटों में 35,79,063.805 घनफीट वैध बालू का भंडारण उपलब्ध है. इसी भंडारित बालू से जिले में आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जाएगी. खनन विभाग ने आम लोगों और निर्माण एजेंसियों से केवल अधिकृत स्टॉक यार्डों से ही बालू खरीदने की अपील की है. साथ ही चेतावनी दी है, कि प्रतिबंध अवधि में नदियों से अवैध बालू खनन, उठाव या परिवहन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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