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हजारीबाग ट्रेजरी घोटाला : CID कोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

Ranchi : हजारीबाग कोषागार से वेतन मद से करीब 15 करोड़ रुपये की कथित अवैध निकासी मामले में सीआईडी CID की विशेष...

विशेष पोक्सो अदालत

Ranchi : हजारीबाग कोषागार से वेतन मद से करीब 15 करोड़ रुपये की कथित अवैध निकासी मामले में सीआईडी CID की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने खुशबू सिंह, काजल कुमारी और धीरेंद्र सिंह को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे पहले मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामला हजारीबाग के लोहसिंघना थाना कांड संख्या 32/2026 से जुड़ा है. बाद में सीआईडी CID ने जांच अपने हाथ में लेते हुए 24 अप्रैल 2026 को सीआईडी थाना कांड संख्या 05/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी.

मामले की जांच जारी है

जांच में गिरफ्तार आरोपियों में एसपी कार्यालय हजारीबाग के मुख्य लेखापाल एवं कथित मास्टरमाइंड शंभू कुमार, उनकी पत्नी काजल कुमारी, सहयोगी रजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह, उसकी पत्नी खुशबू सिंह और बिहार के गया जिले के कांच थाना क्षेत्र निवासी धीरेंद्र सिंह शामिल हैं. सीआईडी का आरोप है कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से वेतन मद से करीब 15 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले की जांच अभी जारी है.

 

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