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BREAKING : नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामला: रकीबुल उर्फ रणजीत सिंह कोहली की जमानत याचिका खारिज

Ranchi : झारखंड में बहुत चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका...

झारखंड हाई कोर्ट

Ranchi : झारखंड में बहुत चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली की जमानत याचिका फिलहाल खारिज करती है. अदालत ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि “नॉट नाउ” यानी की लाल रकीबुल उर्फ रंजीत जेल में ही रहने वाला है. रकीबुल की तरफ से मुख्तार अंसारी पक्ष रख रहे हैं. उन्होंने अदालत में कड़ी दलील पेश करते हुए कहा कि रकीबुल कुल आठ सालों से जेल में है. ऐसे में जमानत मिलनी चाहिए. हालांकि झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंदा सेन एवं न्यायाधीश दीपक रौशन की खंडपीठ ने इनकार कर दिया.

रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को मिली है उम्र कैद की सजा

आपको बताते चलें कि रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत से उम्र कैद की सजा मिली है. इस मामले में दो अन्य लोग झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्टार मुख्तार अंसारी को 15 साल और रकीबुल की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा मिली थी. दोनों को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

 

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