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लिव इन पार्टनर की हत्या का मामला : दोषी को उम्रकैद की सजा

Ranchi: लिव इन पार्टनर को गाली मारकर हत्या करने के दोषी राजू उरांव को AJC संजीव झा की अदालत ने उम्रकैद की...

Live-in partner murder case: Guilty sentenced to life imprisonment

Ranchi: लिव इन पार्टनर को गाली मारकर हत्या करने के दोषी राजू उरांव को AJC संजीव झा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार जुर्माना भी लगाया है. घटना सितंबर 2022 की है. अभियुक्त उसी समय से जेल में बंद है.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, राजू उरांव व खुशबू कुमारी काफी दिनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. वर्ष 2022 में करमा पर्व के ठीक पहले राजू व खुशबू में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. उसी विवाद के बाद खुशबू अपने पिता के घर रहने चली गयी. राजू उरांव उसे समझा-बुझाकर अपने साथ लाने के लिए अपने दोस्त सन्नू उरांव के साथ गया. काफी मिन्नत करने के बाद भी खुशबू जब उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं हुई तो गुस्से में राजू उरांव ने पिस्टल निकाल कर खुशबू के सीने में गोली मार दी. गोली लगने के बाद खुशबू की घटनास्थल पर मौत हो गयी. इसके बाद राजू उरांव, खुशबू को गोद में लेकर रोने लगा. खुशबू के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. पुलिस राजू को हत्या में प्रयुक्त पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया.

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