Chaibasa: रिंकू साहू को चक्रधरपुर की अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है. रिंकू साह आनंदपुर बस्ती का रहने वाला है. अदालत ने उस पर 5 हजार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. मामला साल 2024 का है, उसके खिलाफ आनंदपुर थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी. कांड संख्या 10/2024 के तहत बीएनएस और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. रिंकू साहू पर अवैध हथियार रखने और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के साथ मिलकर काम करने का आरोप था. चाईबासा पुलिस ने दोनों मामले में साक्ष्य अदालत में पेश की. पुलिस ने सभी साक्ष्यों को इकट्ठा कर अदालत में चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने रिंकू साहू को दोषी पाया और तीन साल जेल की सजा के साथ-साथ आर्थिक दंड भी लगाया.
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