Ranchi : माध्यमिक आचार्य नियुक्ति से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में झारखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में गुरूवार को सुनवाई हुई. यह मामला अर्पणा कुमारी व अन्य से संबंधित है. जिसमें 2819 अभ्यर्थियों को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा री-एग्जामिनेशन के निर्देश को चुनौती दी गई है. बताया गया कि अभ्यर्थियों ने इस आदेश के खिलाफ पहले सिंगल बेंच में रिट याचिकाएं दायर की थी. सुनवाई के दौरान श्रैैब् की ओर से यह कहा गया था कि इसी मुद्दे से संबंधित एक समान जनहित याचिका (PIL) पहले से लंबित है. इसके बाद सभी रिट याचिकाओं को उस PIL के साथ टैग कर डिवीजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया.
डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच में भेजा मामला
सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने यह माना कि संबंधित PILपहले ही निस्तारित (disposed of) हो चुकी है. अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में इन रिट याचिकाओं की सुनवाई डिवीजन बेंच के समक्ष उपयुक्त नहीं है. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले को वापस सिंगल बेंच को भेजने का आदेश दिया. अब इस मामले में आगे की सुनवाई सिंगल बेंच में होगी.

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