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गुमला: खाद्य मानकों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, गुमला में विभाग ने चलाया अभियान

Gumla: उपायुक्त गुमला के निर्देश पर जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों एवं जनस्वास्थ्य से जुड़े नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु...

Gumla
गुमला में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी

Gumla: उपायुक्त गुमला के निर्देश पर जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों एवं जनस्वास्थ्य से जुड़े नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया. अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी, कुमार प्रभाकर एवं आशा राज ने किया. अभियान के दौरान विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, किराना दुकानों तथा थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की सघन जांच की गई.निरीक्षण के क्रम में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था, सुरक्षित भंडारण, खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण, उत्पादों की एक्सपायरी तिथि और लेबलिंग संबंधी प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा की गई. अधिकारियों ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

खाद्य पदार्थों के रख-रखाव एवं स्वच्छता संबंधी आवश्यक सुझाव भी दिए गए 

जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों को खाद्य पदार्थों के रख-रखाव एवं स्वच्छता संबंधी आवश्यक सुझाव भी दिए गए.विशेष रूप से दुकानदारों को वेज एवं नॉन-वेज खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने तथा खाद्य सामग्री को लपेटने या परोसने के लिए समाचार पत्र (न्यूज पेपर) का उपयोग नहीं करने की हिदायत दी गई, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. कुछ प्रतिष्ठान में लाइसेंस नहीं पाया गया उसे निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर अपना लाइसेंस बनवा ले । निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा कोटपा अधिनियम, 2003 एवं संशोधित अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत भी दुकानों एवं सार्वजनिक स्थलों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 7 प्रतिष्ठानों पर कुल ₹2200 का अर्थदंड लगाया गया.

तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों की हुई जांच

संबंधित दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. इसके अतिरिक्त विद्यालय परिसर एवं उसके आसपास 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों की भी जांच की गई. आसपास के दुकानदारों को नियमों की जानकारी देते हुए विद्यालयों के निकट तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने तथा कानून का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया. खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे केवल मानकयुक्त एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों का ही उपयोग करें तथा खाद्य मिलावट, अखाद्य रंगों के प्रयोग अथवा खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की जानकारी विभाग को दें. विभाग ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार के निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे.

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