Bokaro: बोकारो के तेतुलिया मौजा में वन भूमि की करीब 107 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री मामले में आरोपी पुनीत कुमार अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रोगोंन मुखोपाध्याय की अदालत ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर आगामी 20 जुलाई तक रोक लगा दी है.
अगली सुनवाई 20 जुलाई मुकर्रर
अदालत में अगली सुनवाई 20 जुलाई मुकर्रर की है जहां तब तक निचली अदालत की कार्यवाही स्थगित रहेगी. ज्ञात हो कि राजबीर कंस्ट्रक्शन के संचालक पुनीत अग्रवाल पर जमीन के एवज में उमायुष कंपनी को 3 करोड़ 40 लाख रुपये के भुगतान का आरोप है. इसलिए अदालत से डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने के बाद पुनीत कुमार अग्रवाल ने झारखंड हाई कोर्ट की शरण ली है.
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