Chakradharpur: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त असैनिक सेवा (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन को लेकर पोड़ाहाट अनुमंडल प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी, पोड़ाहाट (चक्रधरपुर) की ओर से जारी किया गया है.
18 जुलाई को सुबह 6 बजे से लागू रहेगा आदेश
जारी आदेश के अनुसार 18 जुलाई 2026 को सुबह 6:00 बजे से परीक्षा समाप्त होने तक सभी परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 प्रभावी रहेगी. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी.
इन परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
निषेधाज्ञा चक्रधरपुर के कार्मेल हाई स्कूल, संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल, आदर्श मिडिल स्कूल, मधुसूदन महतो हाई स्कूल, मारवाड़ी प्लस-टू हाई स्कूल, क्राइस्ट निवेदिता इंजीनियरिंग कॉलेज, गीता निकेतन हाई स्कूल तथा एसटी/एससी हाई स्कूल सहित सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगी.
इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन, लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, अनुचित साधनों के प्रयोग, प्रश्नपत्र या परीक्षा सामग्री के आदान-प्रदान, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल सहित परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी.
प्रशासन ने सहयोग की अपील की
अनुमंडल प्रशासन ने अभ्यर्थियों, अभिभावकों और आम नागरिकों से जारी आदेश का पालन करने तथा परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन में सहयोग करने की अपील की है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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