सिमडेगा नगर परिषद उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर समाहरणालय के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

सिमडेगा: नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत सिमडेगा नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो...

सिमडेगा: नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत सिमडेगा नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है. चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने समाहरणालय परिसर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

17 मार्च को होगा उपाध्यक्ष का चुनाव

अनुमंडल दंडाधिकारी प्रभात रंजन ज्ञानी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका सह उपायुक्त सिमडेगा के निर्देश पर 17 मार्च को समाहरणालय सभागार में पूर्वाह्न 10.30 बजे से सिमडेगा नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद का अप्रत्यक्ष चुनाव कराया जाएगा. इस चुनाव में नव निर्वाचित वार्ड पार्षद मतदान कर उपाध्यक्ष का चयन करेंगे.

100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

चुनाव के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. जारी आदेश के अनुसार 17 मार्च की सुबह 6 बजे से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक समाहरणालय सिमडेगा के 100 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा.

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जुलूस, नारेबाजी और हथियार पर रोक

आदेश के मुताबिक निषेधाज्ञा की अवधि में समाहरणालय के 100 मीटर दायरे में जुलूस निकालने, नारेबाजी करने तथा किसी भी प्रकार के हथियार के साथ प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

इन पर लागू नहीं होगा आदेश

हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पदाधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस बल, चुनाव में भाग लेने वाले अधिकृत वार्ड पार्षदों तथा प्रशासन द्वारा अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा.

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

अनुमंडल दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए यह कदम उठाया गया है.

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