सुरेश साव को धनबाद सिविल कोर्ट ने दिया दोषी करार, लगाया 20 हजार का जुर्माना

Dhanbad: धनबाद सिविल कोर्ट ने जोरापोखर थाना कांड संख्या 23/18 में सुनवाई पूरी करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने...

Dhanbad Civil Court found Suresh Sao guilty and imposed a fine of Rs 20,000.

Dhanbad: धनबाद सिविल कोर्ट ने जोरापोखर थाना कांड संख्या 23/18 में सुनवाई पूरी करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त सुरेश साव को दोषी ठहराया है और उस पर 20,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने अभियुक्त सुरेश साव को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 427 (नुकसान पहुंचाना) के तहत दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सतेंद्र कुमार राय ने बहस की. उन्होंने न्यायालय के समक्ष पुलिस की ओर से जुड़े ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए.

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