हजारीबाग: झारखंड हाईकोर्ट के स्टे आदेश की अनदेखी का आरोप, पंच मंदिर विवाद फिर गरमाया

Hazaribagh: शहर के ऐतिहासिक श्री राधा कृष्ण पंच मंदिर को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है. मंदिर बचाओ समिति ने...

हजारीबाग
पंच मंदिर विवाद फिर गरमाया

Hazaribagh: शहर के ऐतिहासिक श्री राधा कृष्ण पंच मंदिर को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है. मंदिर बचाओ समिति ने आरोप लगाया है कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा मामले में स्टे आदेश दिए जाने के बावजूद जिला प्रशासन ने दूसरे पक्ष को मंदिर परिसर का कब्जा दिला दिया. समिति ने इस पूरे मामले को न्यायालय की अवमानना बताते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है.

न्यास के पदाधिकारी पर गंभीर आरोप

समिति का आरोप है कि न्यास के एक पदाधिकारी ने ट्रस्ट के हितों के विरुद्ध कार्य करते हुए मंदिर को निजी संपत्ति की तरह उपयोग करने का प्रयास किया. आरोप यह भी लगाया गया कि पुजारी और न्यास के एक सदस्य को धमकाया गया तथा मंदिर परिसर में शादी, विवाह और पार्किंग के नाम पर शुल्क वसूली शुरू कर दी गई.

अवैध शुल्क वसूली रोकने की मांग

मंदिर बचाओ समिति ने DC को ज्ञापन सौंपकर मंदिर परिसर में वाहन शुल्क और परिसर उपयोग शुल्क के नाम पर कथित अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. समिति का कहना है कि श्रद्धालुओं से बिना वैध अधिकार के राशि वसूली जा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश है.

हाईकोर्ट के आदेश का हवाला

समिति का दावा है कि मंदिर प्रबंधन से जुड़ा मामला झारखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन है और अदालत ने अंतरिम आदेश भी पारित किया है. इसके बावजूद कथित रूप से दूसरे पक्ष को कब्जा दिलाना न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत है. समिति ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध गतिविधियां नहीं रुकीं तो न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की जाएगी.

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कई अधिकारियों को भेजी गई शिकायत

समिति ने ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद, आयुक्त, DIG, SI और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा मंदिर की व्यवस्था को न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप संचालित करने की मांग की है.

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