रांची. सत्र 2026-27 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर यह प्रक्रिया लागू की गई है. इसके तहत रांची जिले के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों, जिनमें CBSE और ICSE बोर्ड से संबद्ध विद्यालय भी शामिल हैं, की नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा 1 में कुल 1176 सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं.

ऑनलाइन और पारदर्शी होगी पूरी प्रक्रिया
नामांकन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी. चयन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की सिफारिश या पक्षपात की संभावना नहीं रहेगी. आवेदन 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर 15 मार्च 2026 तक किए जा सकेंगे. दस्तावेजों की जांच 16 से 25 मार्च के बीच होगी. संभावित चयन सूची 28 मार्च को जारी की जाएगी और प्रवेश प्रक्रिया 31 मार्च से 10 अप्रैल 2026 तक चलेगी. आवेदन केवल ऑनलाइन वेबसाइट www.rteranchi.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे.
पात्रता और जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ वही परिवार उठा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 72 हजार रुपये से कम है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित वर्ग के बच्चे, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग बच्चे तथा रांची जिले के निवासी पात्र होंगे. आयु की गणना 31 मार्च 2026 के आधार पर की जाएगी. आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) अनिवार्य है. गलत या अधूरी जानकारी देने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा.

