Ranchi: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी पर आरोप गठन (चार्जफ्रेम) मामले को लेकर एसटी-एससी समेत अन्य मामलों के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई. सुनील तिवारी की ओर से डिस्चार्ज याचिका दाखिल की गयी. इस पर सुनवाई के बाद आगे की प्रक्रिया होगी. डिस्चार्ज याचिका दाखिल किए जाने बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 18 अगस्त निर्धारित की है. बता दें कि बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत उनके घर में काम करने वाली बच्ची को मुक्त कराते हुए अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले में श्रम अधीक्षक अविनाश कृष्ण ने 7 सितंबर 2021 को बाल श्रम निषेध अधिनियम का उल्लंघन का आरोप लगाया था. साथ ही उन्हें जिला बाल श्रम सुधार व वेलफेयर फंड में 20 हजार रुपये जमा कराने का आदेश दिया गया था. उसी मामले में सुनवाई जारी है.

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