Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से अपर बाजार के दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को रांची नगर निगम के उस नोटिस पर रोक लगा दी है जिसमें अपर बाजार के दुकानदारों को नियम विरुद्ध दुकान संचालन का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया गया था.हाईकोर्ट ने सभी दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.
दुकानदारों की ओर से अदालत में रखा गया पक्ष
इस संबंध में नितिन कुमार सर्राफ और अनपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नगर निगम की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी. दुकानदारों की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि नगर निगम का नोटिस नियम संगत नहीं है. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए चार सप्ताह का समय दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नगर निगम अपर बाज़ार के दुकानदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा.

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