Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here

हाईकोर्ट ने अपर बाजार के दो और दुकानदारों को दी गई नोटिस पर लगाई रोक, नगर निगम ने दिया था नोटिस

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से अपर बाजार के दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को रांची नगर निगम के...

JHARKHAND HIGHCOURT

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से अपर बाजार के दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को रांची नगर निगम के उस नोटिस पर रोक लगा दी है जिसमें अपर बाजार के दुकानदारों को नियम विरुद्ध दुकान संचालन का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया गया था.हाईकोर्ट ने सभी दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.

दुकानदारों की ओर से अदालत में रखा गया पक्ष 

इस संबंध में नितिन कुमार सर्राफ और अनपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नगर निगम की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी. दुकानदारों की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि नगर निगम का नोटिस नियम संगत नहीं है. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए चार सप्ताह का समय दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नगर निगम अपर बाज़ार के दुकानदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा.

ALSO READ : सोनम वांगचुक की अपील पर देवेंद्र नाथ महतो ने ग्रहण किया जल, आंदोलन में साथ देने का किया वादा

सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *