Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किये गए अभिषेक कुमार राणा को बड़ी राहत देने हुए जमानत की सुविधा प्रदान की है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता तन्नू कुमारी ने बहस की. वहीँ राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता वंदना भारती ने जमानत याचिका का विरोध किया लेकिन आरोपी के अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली.
दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर मिली बेल
कोर्ट ने आरोपी अभिषेक कुमार राणा को 25-25 हज़ार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर बेल दी है. अभिषेक को गिरिडीह पुलिस ने जमुआ थाना क्षेत्र से पिछले वर्ष नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया था.

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