Ranchi: झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार के आरोपी रोहित कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका (ABP) पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एजेसी योगेश कुमार की अदालत ने केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया. केस डायरी पेश करने के लिए मामले के जांच अधिकारी ने अदालत से समय मांगा. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख निर्धारित की है.

परीक्षा केंद्र से हुई थी कई आरोपियों की गिरफ्तारी
मामले में 8 मई को परीक्षा केंद्र से ही कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों ने अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया था. इसी मामले में रोहित कुमार सिंह की ओर से अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है.
जेएसएससी उप सचिव के बयान पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
मामले में जेएसएससी के उप सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बसीर अहमद के बयान पर टाटीसिलवे थाना में 8 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में अभ्यर्थी प्रदीप प्रसाद, पंकज कुमार रवि, जितेंद्र कुमार साय, राखी कुमारी समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया है. प्राथमिकी के अनुसार, परीक्षा के दौरान कुछ अभ्यर्थियों के पास अनुचित साधन, जैसे चीट आदि बरामद किए गए थे.
परीक्षा केंद्र की भूमिका भी संदिग्ध
परीक्षा का आयोजन वीरूपैक्स डिजिटल हब, प्रयास टावर, महिलौंग, टाटीसिलवे स्थित परीक्षा केंद्र में किया गया था. जांच के दौरान परीक्षा केंद्र के संचालक की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई. इसके बाद संबंधित परीक्षा केंद्र को सील कर दिया गया. मामले की जांच की जिम्मेदारी डीएसपी अमर कुमार पांडेय को सौंपी गई है. अब आरोपी रोहित कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर 31 अगस्त को होने वाली सुनवाई में केस डायरी अहम होगी.

