Ranchi/Latehar: लातेहार के जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता राजेंद्र साहू हत्याकांड मामले में मुख्य शूटर जितेंद्र विश्वकर्मा को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रोगोंन मुखोपाध्याय की अदालत ने निचली अदालत में चल रही समयबद्ध सुनवाई पूरी नहीं होने का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. जानकारी के अनुसार, लातेहार में भाजपा नेता राजेंद्र साहू की हत्या टीएसपीसी के रीजनल कमेटी मेंबर आक्रमण गंझू के निर्देश पर कराई गई थी. आरोप है कि आक्रमण गंझू ने शूटरों को 50 हजार रुपये की सुपारी देकर इस वारदात को अंजाम दिलवाया था.
मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी
इस मामले में लातेहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो शूटर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपियों में जितेंद्र विश्वकर्मा (बरडीहा, गढ़वा), शिवपूजन सिंह उर्फ मोटका (गनियारी खुर्द, धुरकी, गढ़वा), अश्विनी कुमार सिंह उर्फ बुच्चन (बोदरा, मझियावां, गढ़वा) और कुलदीप गंझू (सेमरसोत, बालूमाथ) शामिल हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. फिलहाल मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी है.
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