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BREAKING: पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के बेटे एवं दामाद को हाई कोर्ट से झटका , रद्द हुई क्रिमिनल रिवीजन याचिका

Ranchi: आज से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के बेटे सूर्य सोनल सिंह एवं दामाद नरेंद्र मोहन सिंह...

Ranchi: आज से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के बेटे सूर्य सोनल सिंह एवं दामाद नरेंद्र मोहन सिंह एवं अन्य की क्रिमिनल रिवीजन याचिका झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ में रद्द कर दी, हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब पूर्व मंत्री के बेटे एवं दामाद की मुश्किलें बढ़ सकती है दरअसल हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी जो इस फैसले के साथ ही समाप्त हो गई अब निचली अदालत जहां चार्ज फ्रेम भी हो चुका है अब आगे की कार्यवाही शुरू की जा सकेगी, ईडी अब ट्रायल शुरू होने के उपरांत गवाहों एवं साक्ष्यों को अदालत में पेश करेगी

आपको बताते चले की पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के बेटे एवं दामाद पर आरोप तय करते हुए चार्जशीट दाखिल कर चुकी है जिसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल हुआ था उसे हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2017 को उसे खारिज कर दिया था, इसके बाद से उनके बेटे एवं दामाद ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी

अलग अलग अभियुक्तों पर कुल 5 करोड़ 83 लाख 64197 रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप

आपको बता दे की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री कमलेश सिंह और उनकी पत्नी मधु सिंह एवं उनके बेटे सूर्य सोनल सिंह बेटी अंकिता सिंह एवं दामाद नरेंद्र मोहन सिंह पर निचली अदालत के पीएमएलए कोर्ट में चार्जफ्रेम कर आरोप तय किया जा चुका है, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ne यह आरोप लगाया है कि कमलेश सिंह के मंत्रित्व काल के दौरान उनकी पत्नी बेटा, बेटी और दामाद ने मनी लॉन्ड्रिंग की है इस मामले में परिवर्तन निदेशालय (ED) ने 10 अक्टूबर 2009 को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और कहा था पूरे अभियुक्तों ने अलग अलग कुल 5 करोड़ 83 लाख 64197 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है।

पूर्व मंत्री के बेटे और दामाद मामले में जा चुके है जेल

झारखंड के पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के बेटे सूर्य सोनल सिंह और दामाद नरेंद्र मोहन सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2017 में रांची की विशेष ईडी अदालत द्वारा जेल भेजा गया था दोनों पर 5.83 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था यह मामला कथित आय से अधिक संपत्ति से संबंधित था, जिसमें परिवार के अन्य सदस्य भी आरोपी थे

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