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सत्र 2025-26 और 2026-27 के लिए एक साथ मंगाए गए ऑनलाइन आवेदन; ST, SC और OBC छात्र-छात्राओं को मिलेगा सीधा लाभ
Ranchi: झारखंड सरकार राज्य के अनुसूचित जनजाति (एसीटी), अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देने जा रही है. उच्च व तकनीकी शिक्षा सहित विभिन्न प्रवेशिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को सरकार अब एक साथ दो शैक्षणिक सत्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ देगी. आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखंड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 और शैक्षणिक सत्र 2026-27 दोनों के लिए एक साथ ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. ‘झारखंड राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022’ के तहत यह पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार के आधिकारिक ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी. सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं को अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने में बड़ा आर्थिक संबल मिलेगा.

सत्र 2025-26 : 25 अगस्त से 25 सितंबर तक ही आवेदन का मौका
शैक्षणिक सत्र 2025-26 के तहत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया की समय-सीमा तय कर दी गई है. छात्रों के ऑनलाइन आवेदन की तिथि : 25 अगस्त 2026 से शुरू होकर 25 सितंबर 2026 तक चलेगी. संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर द्वारा आवेदनों का सत्यापन अगले आदेश तक जारी रहेगा. संबंधित डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर द्वारा स्क्रूटनी व अप्रूवल की प्रक्रिया भी अगले आदेश तक निरंतर चलेगी.
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सत्र 2026-27 : संस्थानों का निबंधन 25 सितंबर तक, छात्र 20 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
सत्र 2026-27 के लिए सरकार ने संस्थानों के रजिस्ट्रेशन और विद्यार्थियों के आवेदन के लिए विस्तृत शेड्यूल जारी किया है. शैक्षणिक संस्थानों द्वारा नए सत्र के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि 25 अगस्त 2026 से 25 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है. सत्र 2026-27 के छात्र 25 अगस्त 2026 से लेकर 20 नवंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे. इस सत्र के लिए भी संस्थानों के आईएनओ और जिलों के डीएनओ द्वारा आवेदनों के सत्यापन का कार्य अगले सरकारी आदेश तक जारी रहेगा.
ई-कल्याण पोर्टल पर उपलब्ध है पूरी नियमावली
कल्याण विभाग के अनुसार, छात्रवृत्ति के नियम, आय सीमा, पात्रता की शर्तें और आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी ई-कल्याण पोर्टल पर उपलब्ध ‘पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022’ में देखी जा सकती है. आदिवासी कल्याण आयुक्त ने योग्य छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति, आय व आवासीय प्रमाण पत्रों के साथ समय पर ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लें, ताकि सत्यापन के उपरांत डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जा सके.

