Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने बाल कल्याण विभाग द्वारा निकाली गई लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति प्रकिया के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका स्वीकार कर ली है. दरअसल JSSC की ओर से नोटिस जारी कर अभ्यर्थियों को कहा गया था कि जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस संबंधित विषय में अभ्यर्थियों में तीन वर्षों की पढ़ाई नहीं की है. जिसके बाद अभ्यर्थियों ने JSSC के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
444 लेडी सुपरवाइजर पदों पर होनी है नियुक्ति
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. इस संबंध में अंजु कुमारी एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है. दरअसल बाल कल्याण विभाग में 444 लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति होनी है. जिसके लिए JSSC ने विज्ञापन जारी किया था. इस नियुक्ति के लिए परीक्षा भी ले ली गई है और रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है. इस मामले में प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज और चंचल जैन ने बहस की.

