रांची: झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि RRDA क्षेत्र में पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को नक्शा पास करने का अधिकार नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने RRDA को यह भी निर्देश दिया है कि प्रतिवादियों के विरुद्ध किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं की जाए और पीड़क कार्रवाई करने से पहले कोर्ट की अनुमति ली जाए. दरअसलआर एस एजुकेशन की ओर से याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि RRDA ने उनके नक्शा को अवैध करार देते हुए नोटिस जारी किया था और कहा था कि अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की.
नक्शा पास करने के अधिकार से जुड़े मामले में HC की डबल बेंच से सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे
रांची: झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया...
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