रांची में ‘माँ अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक्स’ केंद्र सील, अनधिकृत USG करने वाले के खिलाफ FIR

Ranchi: रांची जिला प्रशासन ने PC-PNDT एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के एम.के. कॉम्प्लेक्स (तृतीय तल) स्थित ‘माँ अल्ट्रासाउंड...

रांची में PC-PNDT एक्ट के तहत ‘माँ अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक्स’ केंद्र सील
रांची में PC-PNDT एक्ट के तहत ‘माँ अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक्स’ केंद्र सील

Ranchi: रांची जिला प्रशासन ने PC-PNDT एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के एम.के. कॉम्प्लेक्स (तृतीय तल) स्थित ‘माँ अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक्स’ केंद्र को सील कर दिया. जांच के दौरान बिना अधिकृत चिकित्सक के अल्ट्रासाउंड (USG) किए जाने का मामला सामने आने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. यह कार्रवाई जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर गठित जांच दल ने की. निरीक्षण के समय सिविल सर्जन कार्यालय की टीम और दंडाधिकारी की मौजूदगी में केंद्र की जांच की गई.

जांच में डॉक्टर नहीं मिले, रिकॉर्ड जब्त कर केंद्र सील

जांच के दौरान केंद्र पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला. मौके पर दो मरीज मौजूद थे, जिनका अल्ट्रासाउंड एम.डी. फैज़ द्वारा किया जा रहा था. जांच में पता चला कि वह अधिकृत चिकित्सक नहीं हैं. इसके बाद टीम ने केंद्र के कर्मचारियों से पूछताछ की और सभी के बयान दर्ज किए. जांच दल ने रजिस्टर, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की गहन जांच की. आवश्यक दस्तावेज और संबंधित सामग्री जब्त कर ली गई. प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं मिलने पर केंद्र को तत्काल प्रभाव से नियमानुसार सील कर दिया गया. जिला प्रशासन ने कहा कि PC-PNDT एक्ट, चिकित्सा नैतिकता और अन्य स्वास्थ्य संबंधी कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले में नियमित रूप से ऐसे निरीक्षण किए जा रहे हैं. किसी भी अस्पताल, क्लिनिक या डायग्नोस्टिक सेंटर में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

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