Jamtara: सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान, शेड, बांस-बल्ली, गुमटी, ठेला-खोमचा आदि लगाने वालों को नगर पंचायत जामताड़ा की ओर से दी गई 48 घंटे की मोहलत अब समाप्त हो गई है. नगर पंचायत ने पूर्व में आम सूचना जारी कर अतिक्रमणकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर सड़क किनारे से सभी प्रकार के अस्थायी निर्माण और अतिक्रमण स्वयं हटाने का निर्देश दिया था.नगर पंचायत के अनुसार सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है. कई स्थानों पर जाम की स्थिति उत्पन्न होने के साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है. आम लोगों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से नगर पंचायत ने अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया है.
निर्धारित समय सीमा अब समाप्त
कार्यपालक पदाधिकारी सोमा खंडेत ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर पहले ही सूचना दे दी गई थी. निर्धारित समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है. इसके बावजूद यदि संबंधित लोगों ने स्वत: अतिक्रमण नहीं हटाया है तो नगर प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.नगर पंचायत की चेतावनी के बाद अब सड़क किनारे अतिक्रमण कर कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है. माना जा रहा है कि नगर प्रशासन जल्द ही अभियान चलाकर सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा.
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