Ranchi: झारखंड पुलिस के सिपाहियों के लिए झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है. जिसमें 10 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद मिलने वाले लाभ और ट्रेनिंग की शर्त पूरी होने पर ही ACP/MACP लाभ देने की शर्त रखी गई थी. अपील खारिज होने के बाद यह बाध्यता समाप्त हो गई. इससे लगभग झारखंड पुलिस के 60 से 70 हजार कर्मियों को लाभ मिलेगा. जिसमें सिपाही हवलदार एवं अन्य समकक्ष के सिपाही शामिल रहेंगे. इसके पूर्व 16 अगस्त 2024 को झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें संगठन के पक्ष में फैसला आया था. लेकिन इसको सरकार ने लपा में चुनौती दी थी. लपा पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस एम सोनक एवं न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ में अपील खलीज कर दी. खंडपीठ ने कहा कि फैसले के तकरीबन 450 दिनों के बाद अपील दाखिल की गई थी, जो मान्य नहीं है. कोर्ट ने इस देरी को आज स्वीकार करते हुए पुलिस मेंस एसोसिएशन के पक्ष में फैसला सुनाया है.
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झारखंड पुलिस के सिपाहियों के लिए HC से बड़ी राहत, सरकार की अपील ख़ारिज, मिलेगा ACP/MACP का लाभ
Ranchi: झारखंड पुलिस के सिपाहियों के लिए झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य...
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