झारखंड पुलिस में छुट्टी के नियमों में सख्ती: अब DGP की अनुमति के बिना छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी

रांची: झारखंड पुलिस विभाग में अनुशासन और कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए डीजीपी ने एक आदेश जारी किया है. इस नए...

रांची: झारखंड पुलिस विभाग में अनुशासन और कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए डीजीपी ने एक आदेश जारी किया है. इस नए आदेश के तहत अब एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी और कमांडेंट की छुट्टी प्रक्रिया को और अधिक कड़ा कर दिया गया है. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार, इन स्तर के सभी अधिकारियों की छुट्टी मंजूर करने से पहले डीजीपी से अनिवार्य रूप से विमर्श करेंगे. जिले के एसपी और कमांडेंट को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है, कि भले ही उनकी छुट्टी उनके संबंधित नियंत्रण अधिकारी से मंजूर हो गई हो, लेकिन छुट्टी पर प्रस्थान करने से पहले उन्हें डीजीपी कार्यालय से अंतिम सहमति या अनुमति प्राप्त करनी होगी. आदेश में कहा गया है कि इन नियमों का सभी स्तरों पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए.

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