Koderma: नगर पंचायत कोडरमा के अध्यक्ष साजिद हुसैन उर्फ लल्लू ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र के होल्डिंगधारियों को 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के कर में 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है. उन्होंने बताया कि सभी करदाताओं को 5 प्रतिशत की सामान्य छूट दी जा रही है. इसके अतिरिक्त यदि होल्डिंग महिला के नाम पर है अथवा करदाता वरिष्ठ नागरिक, पूर्व सैनिक/आर्मी कर्मी, ट्रांसजेंडर या दिव्यांग हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 5 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी. अब तक करीब 1,035 होल्डिंगधारियों ने इस योजना का लाभ उठाते हुए लगभग 2 लाख रुपये की कर बचत की है.
1 जुलाई से लगेगा विलंब शुल्क
30 जून को छूट की अवधि समाप्त होने के बाद 1 जुलाई से बकाया होल्डिंग टैक्स पर प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से विलंब शुल्क देय होगा. यह विलंब शुल्क बकाया अवधि के अनुसार लगाया जाएगा.

छूट का लाभ लेने के लिए केवल 5 दिन शेष
चालू वित्तीय वर्ष का बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करने पर छूट का लाभ केवल 30 जून 2026 तक ही उपलब्ध रहेगा. होल्डिंगधारियों के पास इस विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए अब मात्र 5 दिन शेष हैं. होल्डिंग टैक्स वसूली एजेंसी रितिका जन सुविधा केंद्र ने बताया कि पूर्णतः आवासीय भवनों पर 10 प्रतिशत तथा व्यावसायिक भवनों पर 5 प्रतिशत की छूट होल्डिंग टैक्स जमा करने पर दी जा रही है. साथ ही नागरिकों की सुविधा को देखते हुए 26 जून 2026 (मुहर्रम), 28 जून 2026 (रविवार) एवं 30 जून 2026 (हूल दिवस) के अवकाश के बावजूद जन सुविधा केंद्र खुला रहेगा, ताकि नगर पंचायत कोडरमा के नागरिक इन तिथियों में भी छूट के साथ अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर सकें. नगर पंचायत अध्यक्ष साजिद हुसैन उर्फ लल्लू ने सभी होल्डिंगधारियों से अपील की कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर होल्डिंग टैक्स जमा कर सरकार द्वारा प्रदान की जा रही छूट का अधिकतम लाभ उठाएं तथा विलंब शुल्क से बचें.
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