2000 रुपये के लिए अपने मजदूर साथी की हत्या के आरोपी को नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत याचिका की खारिज

Ranchi: दो हजार रुपये के लिए अपने मजदूर साथी की हत्या के आरोपी अजय लिंडा की जमानत याचिका को AJC संजीव झा...

RANCHI CIVIL COURT
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Ranchi: दो हजार रुपये के लिए अपने मजदूर साथी की हत्या के आरोपी अजय लिंडा की जमानत याचिका को AJC संजीव झा की अदालत ने खारिज कर दी है. यह मामला 23 जनवरी 2026 को रातु थाना क्षेत्र के नयाटोली सिमलिया स्थित एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल के पास हुई हत्या से जुड़ा है.

क्या है पूरा मामला?

मामले में पुलिस ने बताया था कि मृतक डेविस कुजूर और आरोपी अजय लिंडा दोनों दोस्त थे. डेविस गुमला जिला का निवासी था, वह किराए के मकान में रहकर मजदूरी का काम करता था. इसी दौरान डेविस की अजय लिंडा से दोस्ती हुई. दोनों साथ रहने, खाने-पीने लगे थे. एक दिन राशन के लिए डेविस ने अजय से दो हजार रुपये उधार लिए थे, जिसे मांगने पर डेविस टालमटोल करने लगा. इसी दौरान एक दिन फिर अजय ने पैसे की मांग की, तो डेविस ने उसे लाठी से पीट दिया, जिसका बदला लेने की अजय ने ठान ली. इसके बाद अजय ने डेविस को शराब पिलाकर टहलने के बहाने बाहर ले गया और लकड़ी के पटरे से उसपर हमला कर दिया, जिससे डेविस की मौत हो गई.

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