कुख्यात PLFI नक्सली सुलेमान सांडी पूर्ति की जमानत याचिका HC से खारिज

RANCHI: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने कुख्यात पीएलएफआई नक्सली सुलेमान सांडी पूर्ति की जमानत याचिका खारिज कर...

RANCHI: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने कुख्यात पीएलएफआई नक्सली सुलेमान सांडी पूर्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने उसे यह कहते हुए जमानत नहीं दी कि उस पर 26 मामले दर्ज हैं और अदालत ऐसे दुर्दांत किस्म के व्यक्ति के पक्ष में फैसला नहीं दे सकती. हालांकि सुलेमान सांडी पूर्ति ने अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है, जिस पर सुनवाई चल रही है.

1 जनवरी 2021 को हुआ था गिरफ्तार

नक्सली सुलेमान सांडी पूर्ति को पुलिस ने 1 जनवरी 2021 को गिरफ्तार किया था. जिसके पास से दो राइफल, 315 बोर की 21 कारतूस, AK-47 की 25 कारतूस, AK-47 का 3 खोखा, AK-47 का 1 मैगजीन, 315 का एक खोखा, 6 मोबाइल, 35 मोबाइल चार्जर समेत दैनिक उपयोगी सामान बरामद हुआ था.

आगजनी की घटना को दिया था अंजाम

नक्सली सुलेमान सांडी पूर्ति ने अपने दस्ता सदस्यों के साथ अपने मुखिया लाका पाहन के कई राज खोले थे. गिरफ्तार नक्सली सुलेमान ने बताया था कि लाका पाहन के निर्देश पर सुलेमान और कुछ सदस्यों ने मुरहू के बिंदा लुदुमकेल पथ निर्माण कार्य में लगी एक जेसीबी, एक ट्रैक्टर, एक बाइक और एक मशीन को आग लगा दी थी. वहां पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की थी.

पूरे मामले में NIA कर रही है जांच, चार्जशीट हो चुका है दाखिल

आपको बताते चलें कि पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) नक्सली संगठन के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) बड़ा अभियान चला रही है. गतिविधियों से लेकर मनी ट्रेल की जांच में कई बड़े खुलासे करते हुए NIA ने दर्जनों लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. NIA ने अदालत को यह जानकारी दी थी कि नक्सली सुलेमान सांडी पूर्ति के खिलाफ 26 मामले दर्ज हैं.

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