Ranchi: भाजपा नेता और विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से जुड़े राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नु मिश्रा और उनके बेटे अविनाश आनंद को प्रतिबंधित मॉनिटर लिज़र्ड के अंगों की तस्करी के मामले में बेल मिलने के बाद भी विनाश आनंद मिश्रा जेल की सलाखों के बाहर नहीं आ पाएगा. क्योंकि अविनाश आनंद को एक दूसरे केस में रिमांड (न्यायिक हिरासत) में ले लिया गया है. अविनाश को जिस केस में रिमांड किया गया है वह कम्प्लेन केस है जिसका केस नंबर 85 /2017 है. अविनाश को राजीव रंजन मिश्रा के साथ ही बेल मिली थी. अविनाश को अपर न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने तस्करी के केस में साक्ष्य के आभाव में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.

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