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जिला भू-अर्जन कार्यालय ने जारी किया अंतिम पत्र, तय अवधि में दावा नहीं करने पर सरकारी खजाने में जमा करा दी जाएगी करोड़ों की मुआवजा राशि
Ranchi: बिरसा मुंडा एयरपोर्ट (हुंडरू)-हेथू-चंदाघासी-रिंग रोड (कोंचबोंग) पथ (कुल लंबाई 6.950 किलोमीटर) के निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहित भूमि के हितबद्ध रैयतों और भू-स्वामियों के लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय, रांची ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधिकारिक सूचना जारी की है. नामकुम अंचल के मौजा-हेथू (थाना नंबर-298) के अंतर्गत आने वाले संबंधित रैयतों को अपनी मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अंतिम रूप से स्मरण कराया गया है. अधिग्रहित भूमि से संबंधित वैध दस्तावेज और दावा पत्र जिला भू-अर्जन कार्यालय, रांची में 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करने का निर्देश दिया गया है. निर्धारित तिथि तक दावा प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि भू-स्वामी मुआवजा राशि प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं, जिसके बाद पूरी राशि सरकारी खजाने (ट्रेजरी) में स्थानांतरित कर दी जाएगी.

इन जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा दावा पत्र
हितबद्ध व्यक्तियों को अपने दावों की पुष्टि के लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय में निम्नलिखित वैध रयैती प्रमाण पत्र और दस्तावेज संलग्न करने होंगे.
– भूमि से संबंधित खतियान और निबंधित केवाला (रजिस्ट्री दस्तावेज)
– अद्यतन लगान रसीद और अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत भूमि-धारण प्रमाण पत्र
– अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत वैध वंशावली
– बंटवारा नामा या आपसी सहमति पत्र
– शपथ पत्र और बंध पत्र
– बैंक पासबुक की छायाप्रति और पहचान पत्र (जैसे पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें आदि)
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