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अवैध बैनर के खिलाफ रांची नगर निगम की कार्रवाई, 12 संस्थानों पर लगाया 25-25 हजार का जुर्माना

रांची: रांची नगर निगम ने शहर में अवैध बैनर, पोस्टर और फ्लेक्स के खिलाफ सख्त अभियान चलाया. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के...

रांची: रांची नगर निगम ने शहर में अवैध बैनर, पोस्टर और फ्लेक्स के खिलाफ सख्त अभियान चलाया. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत 25 फरवरी 2026 को विशेष जांच अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई. जांच के दौरान जहां-जहां अवैध विज्ञापन पट्ट पाए गए, वहां संबंधित एजेंसियों और संस्थानों पर 25,000 रुपये (प्रत्येक) का जुर्माना लगाया गया. निगम ने साफ कहा है कि बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

इन संस्थानों पर लगा जुर्माना

  • Ather Energy (एथर मोटर), करम प्लाजा, लालपुर
  • ओरो डेंटल क्लिनिक, रातु रोड
  • साइंटिफिक ट्यूटोरियल्स, हरिहर सिंह रोड, मोराबादी
  • दिल्ली डायग्नोस्टिक्स (रांची शाखा), मोराबादी
  • कॉमर्स पाथवे, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी
  • Faboo (For Fabulous Homes and Fabric), मोराबादी
  • केयर क्लिनिक, टैगोर हिल रोड
  • डॉ. मनीषा घई, श्री दुर्गा पैलेस, मोराबादी
  • Synapse Neuro Care, रतु रोड
  • चार्टर्ड कॉमर्स, लालपुर
  • मधुरम हेल्थ केयर थेरेपी सेंटर, कांके रोड

पेंटर राज आर्ट

निगम प्रशासन ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. प्रशासक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहर को अवैध विज्ञापनों से पूरी तरह मुक्त करने के लिए कार्रवाई तेज की जाए.

यह भी पढ़ें: सड़कों पर उतरे नगर निगम के सभी अफसर, 3.95 लाख का जुर्माना वसूला

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