रांची: सड़क दुर्घटना में मृत महिला के परिजनों को 34.39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

Ranchi: अपर न्यायायुक्त सह पीठासीन पदाधिकारी मनोज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सड़क दुर्घटना में मृत महिला के परिजनों को 34.39 लाख...

Ranchi: Order to give compensation of Rs 34.39 lakh to the family of the woman who died in a road accident.

Ranchi: अपर न्यायायुक्त सह पीठासीन पदाधिकारी मनोज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सड़क दुर्घटना में मृत महिला के परिजनों को 34.39 लाख रूपये मुअवाजा देने का आदेश दिया है. यह आदेश वाहन मालिक को दिया गया है. अदालत ने वाहन की पंजीकृत मालकिन रेशमा खातून को 4 सितंबर 2021 से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह के भीतर चारों आश्रितों को 34,39,750 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया. मामला 19 जुलाई 2021 का है. पंडरा स्थित आस्था रेजिडेंसी के पास ऑटो की टक्कर से 59 वर्ष की कुसुम देवी की मौत हो गई थी. पुलिस ने चालक फिरोज अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने पाया कि बीमा पॉलिसी में लोकेशन कोड, प्रोडक्ट कोड, रसीद संख्या और वाहन विवरण सहित कई गंभीर विसंगतियां थी, जिससे यह फर्जी साबित हुई. कोर्ट ने बीमा कंपनी को यह कहते हुए दायित्व से मुक्त कर दिया कि दुर्घटना के समय प्रस्तुत बीमा पॉलिसी फर्जी पाया गया.

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