रांची : हाईकोर्ट पहुंचा पहाड़ी मंदिर के लिए बोर्ड द्वारा बनाई गई कमेटी का मामला

Ranchi: झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से पहाड़ी मंदिर के लिए बनाई गई कमेटी की अधिसूचना के खिलाफ पहाड़ी मंदिर...

"A mother's love is paramount": High Court sets aside Family Court order, grants child's custody to the mother.

Ranchi: झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से पहाड़ी मंदिर के लिए बनाई गई कमेटी की अधिसूचना के खिलाफ पहाड़ी मंदिर विकास समिति की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका अधिवक्ता अभय मिश्रा और आद्या मिश्रा ने दाखिल की है. इसमें हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने और उसका उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. पूर्व में कोर्ट ने समिति के सुनवाई का मौका देते हुए उचित निर्णय पारित करने का आदेश दिया था. लेकिन न्यास बोर्ड ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए समिति भंग कर दी है. याचिका में समिति की ओर से कहा गया कि न्यास बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना में रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति को भंग करने तथा नई समिति गठन से संबंधित कार्रवाई की गई है जो एकतरफा, तथ्यहीन एवं कानून विरुद्ध है. यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेशों के विपरीत है. याचिका में कहा गया है कि पूर्व में इस संबंध में हाई कोर्ट में 24 सितंबर 2024 को पारित आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई से पूर्व समिति को समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाई जाए.

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