Ranchi: अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म करने और उसका आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के दोषी राहुल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
25 जुलाई को ठहराया गया था दोषी
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने 25 जुलाई को आरोपी राहुल को दोषी करार दिया था.

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म
मामले में लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान उसने पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया.
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता रहा शोषण
आरोपी कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता का लगातार शारीरिक शोषण करता रहा. प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
