Simdega: PDJ की विशेष अदालत ने शनिवार को कोलेबिरा कांड संख्या 67/2022 के तहत दर्ज पोक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी अमित बैठा को 20 वर्ष कारावास और 20000 रु जुर्माने की सजा सुनाई.
3 साल बाद आया फैसला
आज इसी मामले में सुनवाई करते हुए पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजन निशि कच्छप द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अमित बैठा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास और ₹20000 जुर्माने की सज़ा मुक़र्रर की. विगत 01 नवंबर 2022 की रात को कोलेबिरा थाना क्षेत्र में रहकर पढ़ाई करने वाली नाबालिक लड़की अपनी सहेलियों के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुई थी. जहां से वह अपने सहेलियों के साथ देर रात अपने लॉज लौटी. जहां उन्हें लॉज में ताला लटका दिखा. तब वे लोग अपने वार्डन की तलाश में वापस कार्यक्रम स्थल की तरफ जाने लगी. तब पीड़िता के साथ चल रही उसकी सहेलियां दौड़ कर भाग गई. लेकिन पीड़ित उन लड़कों में से एक अमित बैठा के चंगुल में फंस गई। जिसके बाद अमित बैठा उसे झाड़ियों के तरफ ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता अपने परिजनों को घटना की सूचना दी.

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