सिमडेगा: विधवा महिला की हत्या के दोषी प्रेमी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपये का जुर्माना

Simdega: सिमडेगा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने विधवा महिला उर्मिला एक्का की हत्या...

Simdega: सिमडेगा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने विधवा महिला उर्मिला एक्का की हत्या के मामले में उसके प्रेमी सुजल लकड़ा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

2021 में हुई थी महिला की हत्या

मामला सिमडेगा सदर थाना कांड संख्या 114/2021 से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार, सदर थाना क्षेत्र के खूंटी टोली सड़क टोली निवासी विधवा उर्मिला एक्का 18 सितंबर 2021 को अपने साथ लिव-इन रिलेशन में रहने वाले सुजल लकड़ा के साथ थी. इसी दौरान सुजल ने कुल्हाड़ी से वार कर उर्मिला एक्का की हत्या कर दी थी.

भाई ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

घटना के बाद मृतका के भाई ने सुजल लकड़ा के खिलाफ सिमडेगा सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई.

गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने अदालत के समक्ष गवाहों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुजल लकड़ा को हत्या का दोषी माना. कोर्ट ने दोषी सुजल लकड़ा को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. लंबे समय से चल रहे इस हत्या मामले में अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.
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