Ranchi: बोकारो के चर्चित तेतुलिया मौजा वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री करने के आरोपी शैलेश सिंह को बड़ा झटका लगा है. रांची CID की विशेष कोर्ट ने शैलेश सिंह को बेल देने से इंकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.
इनकी भी हो चुकी है गिरफ्तारी
शैलेश सिंह को CID ने जून महीने में गिरफ्तार किया था. CID ने अब तक इस मामले में इजहार हुसैन, अख्तर हुसैन और राजवीर कंस्ट्रक्शन के निदेशक पुनीत अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. इस केस में शैलेश सिंह, पुनीत अग्रवाल, वीर अग्रवाल और विमल अग्रवाल पर आरोप है कि राजवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से तेतुलिया मौजा की उस वन भूमि के लिए उमायुष कंपनी को तीन करोड़ चालीस लाख रुपये का भुगतान किया था.
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ED भी कर रही है जांच
बोकारो के तेतुलिया में 100 एकड़ से ज्यादा वन भूमि फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दी गई है. यह वह जमीन है, जिसे बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा वन विभाग को वापस लौटाया गया. CID बोकारो के सेक्टर-12 थाना में दर्ज कांड संख्या 32/2024 को टेकओवर कर अपनी जांच शुरू कर चुकी है. CID द्वारा दर्ज केस का कांड संख्या 4/2024 है. इस मामले में ED भी जांच कर रही है.
